➡ सवाल नं. (43): क्या खिलाफत में औरत और मर्द को एक साथ काम करने की ईजाज़त होगी?
✔ हाँ, औरत और मर्द को इस्लाम ने कारोबार के मक़सद के लिए एक दूसरे के साथ काम करने की ईजाज़त दी हैं। जैसे कि एक औरत व्यापार करती हैं या कोई माल बनाती हैं या वो फैक्ट्री की मालिक हैं, तो मर्द उससे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उससे माल खरीद सकते हैं।
➡ सवाल नं. (44): क्या खिलाफत में औरतों को मज़बूर किया जायेगा कि वो अपने जिस्म को कवर (ढके) करे?
✔ खिलाफत सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लोगों को मज़बूर करेगी जो कि इस्लामी नस (शरीअत) में क़तई हैं। क़ुरआन और हदीस में यह हुक्म आया हैं कि एक औरत को सार्वजनिक ज़िन्दगी में अपने पूरे जिस्म को क़वर करना हैं सिवाए उसके चेहरे और हाथों के।
✅ इसके अलावा वह अपना चेहरा और हाथ भी ढक सकती हैं लेकिन ये उनका निजी मामला हैं, क्योंकि यह इज़्तिहादी मामला हैं, इसमें दोनों तरह की राय पाई जाती हैं।
✅ जो अपना चेहरा और हाथ पूरा ढकना चाहे तो पूरा ढँक ले, और अगर कोई अपना चेहरा और हाथ पूरा ढकना न चाहे तो उन्हें भी नही रोका जायेगा।
✅ इसके अलावा वह अपना चेहरा और हाथ भी ढक सकती हैं लेकिन ये उनका निजी मामला हैं, क्योंकि यह इज़्तिहादी मामला हैं, इसमें दोनों तरह की राय पाई जाती हैं।
✅ जो अपना चेहरा और हाथ पूरा ढकना चाहे तो पूरा ढँक ले, और अगर कोई अपना चेहरा और हाथ पूरा ढकना न चाहे तो उन्हें भी नही रोका जायेगा।
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